PAN CARD क्या है? | What is PAN Card?
PAN CARD दो शब्दों से मिलकर बना है PAN + CARD जिसमें पहला शब्द है PAN। PAN का फुल फॉर्म होता है Permanent Account Number (स्थायी खाता संख्या) भारत में जब कोई व्यक्ति या संस्था खुद को आयकर विभाग में रजिस्टर्ड करता है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति या संस्था को उसके नाम से नही पहचानता बल्कि उसे एक 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिकल ID Number अलौट कर देता है यही 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिकल ID Number उस व्यक्ति/संस्था का Permanent Account Number (PAN) कहलाता है।
और आयकर विभाग द्वारा उस व्यक्ति/ संस्था को एक कार्ड जारी किया जाता है जिसमे उस व्यक्ति/ संस्था की डीटेल्स और उसका Permanent Account Number (PAN) लिखा हुआ होता है वह कार्ड पैन कार्ड कहलाता है। PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) के अंतर्गत उस व्यक्ति /संस्था के सारे वित्तीय लेन-देन का लेखा जोखा रखा जाता है जो टैक्स से संबंधित हो। पैन कार्ड को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी किया जाता है, इसमें 10 डिजिट का अल्फा-न्यूमेरिकल कोड होता है। ये कोड कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक कार्डधारक का कोड अलग होता है।
इस प्रकार पैन एक संख्या है, जबकि पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन), व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, फोटो, धारक के डिजिटल सिग्नेचर शामिल होंगे।
पैन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति/कंपनी के लिए टैक्स संबंधी सभी इन्फॉर्मेशन एक ही पैन नंबर के अंतर्गत एकत्र की जाती है।
PAN CARD नंबर में व्यक्ति का टैक्स और निवेश सम्बंधित डाटा होता है। यह सूचना के भंडारण के लिए प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है और पूरे देश में साझा किया जाता है। इसलिए किसी भी दो कर देने वाली व्यक्ति/संस्थाओं के पास एक ही PAN (Permanent Account Number) नहीं हो सकता है।
PAN CARD में क्या-क्या जानकारी दी गई होती है?
PAN CARD में आवेदक की बहुत सी बेसिक जानकारी होती है जो KYC (नो योर कस्टमर) के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए योग्य है। पैन कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:
कार्डधारक का नाम: इसमें सबसे मुख्य जानकारी कार्डधारक का नाम होती है। किसी व्यक्ति के मामले में ये व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के मामले में ये कंपनी का नाम और किसी पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये उसका का नाम होगा।
कार्डधारक के पिता का नाम: अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का होता है तो उसके पिता का नाम पैन कार्ड में दिया गया होगा।
जन्मतिथि: किसी व्यक्ति के पैन कार्ड के मामले में कार्डधारक की जन्म तिथि पिता के नाम के नीचे लिखी होती है। यह जानकारी कार्डधारक के जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर योग्य होती है।
कंपनियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामले में, उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी होती है।
pan number: अगली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी परमानेंट अकाउंट नंबर या pan number होती है। प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी का pan number अलग होता है और इसमें विभिन्न जानकारियां होती हैं। ये नंबर कार्डधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनता है। ये 10 अक्षरों अल्फा-न्यूमेरिकल नंबर होता है और प्रत्येक अक्षर में कुछ जानकारी होती है। इन अक्षर में निम्नलिखित जानकारी होती है:
पहले तीन अक्षर: पहले तीन अक्षरों अल्फाबेटिकल होते हैं और A से Z के बीच में से होते हैं।
चौथा अक्षर: पैन नंबर का चौथा अक्षर टैक्सधारक की केटेगरी (श्रेणी) बताता है। ये केटेगरी निम्नलिखित हैं:
A – एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स
B – व्यक्तिय का शरीर
C – कंपनी
F – फर्म
G – सरकार
H – हिंदू अविभाजित परिवार
L – लोकल अथॉरिटी
J – आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन
P – व्यक्तिगत
T – ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का एसोसिएशन
पाँचवाँ अक्षर– पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर है।
बाकी के अक्षर– बाकी के अक्षर रैंडम होते हैं। पहले 4 अक्षर नंबर जबकि अंतिम का एक अल्फाबेट होता है।
व्यक्ति का सिग्नेचर:- pan card पर अंतिम जानकारी व्यक्ति के सिग्नेचर के रूप में होती हैं। जैसे, पैन कार्ड विभिन्न फाइनेंशियल लेनदेन के लिए आवश्यक व्यक्ति के सिग्नेचर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
व्यक्ति का फोटो – pan card के निचले दाहिने हाथ में कार्डधारक की फोटो भी होती है जो कार्ड को व्यक्ति के फोटो पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता है। कंपनियों और फर्मों के मामले में, कार्ड पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं होती है।
पैन कार्ड कौन जारी करता है? Who issues PAN card?
भारत में पैन कार्ड भारतीय आयकर विभाग द्वारा अधिकृत जिला स्तरीय पैन एजेंसियों जैसे यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTITSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की मदद से और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की देखरेख में जारी किया जाता है। तदनुसार, देश भर में विभिन्न पैन केंद्र और टिन-सुविधा केंद्र स्थित हैं, जो व्यक्तियों को उनके संबंधित पैन कार्ड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- PAN Card में (जिस व्यक्ति को यह जारी किया गया है उस व्यक्ति का) फोटो, नाम और सिग्नेचर होता है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ के रूप में काम करता है।
- इसका प्रमुख उपयोग टैक्स भरने के लिए होता है। बिना PAN Card के आपको टैक्स भरने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- PAN Card के Unique Identification Number की मदद से आयकर विभाग एक व्यक्ति के द्वारा किये गए सभी लेनदेन पर नजर रखता है इस तरह PAN Card की सहायता से टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलती है।
- ये सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही नहीं बल्कि 50000 रूपए से ज्यादा मूल्य की किसी भी लेनदेन के लिए PAN Number ज़रूरी होता है।
- 50,000 रुपये या उससे अधिक के शेयर खरीदने के लिए भी पैन नंबर का उल्लेख करना जरूरी है।
- जॉब करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN Number जरूरी होता है।
- आज कल किसी भी बैंक में भी खाता खोलने के लिए PAN Card की आवश्यकता होती है।
- यदि 5 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के आभूषण और सर्राफा की खरीद किया जाता है तो PAN Number बताना अनिवार्य है।
- 50,000 रुपये के बराबर या उससे अधिक की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए PAN Number जरूरी होता है।
- किसी व्यवसाय को पंजीकृत करते समय पैन नंबर का उल्लेख करना जरूरी है।
- PAN Card आयकर में हर प्रकार की गड़बड़ियों या दिक्कतों से बचाता है।
- देश से बाहर पैसे ट्रांसफर करने के लिए PAN Number जरूरी होता है।
- घर बनाने के लिए property खरीदते वक़्त या बेचते वक़्त भी PAN Card की जरुरत होती है। गाड़ियाँ खरीदते समय में भी इसकी जरुरत होती है।
- अगर आप NRI हैं तो आप PAN Card की मदद से आसानी से property खरीद सकते हैं और इस देश में अपना business भी शुरू कर सकते हैं।
PAN Card के लिए किसे अप्लाई करना चाहिए?
- PAN Card के लिए करदाताओं या उन सभी व्यक्तियों को अप्लाई किया जाना चाहिए जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
- PAN Card के लिए स्व-नियोजित पेशे या उन व्यवसायियों को अप्लाई किया जाना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे अधिक है।
- PAN Card के लिए उन व्यक्तियों द्वारा अप्लाई किया जाना चाहिए जो वित्तीय लेनदेन में प्रवेश करने के इच्छुक है।
- PAN Card के लिए उन व्यक्तियों द्वारा अप्लाई किया जाना चाहिए जो एक नया बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, कोई भी दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदना, अथवा डीमैट अकाउंट खोलना आदि चाहता है।
- pan card के लिए उन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा अप्लाई किया जाना चाहिए जिसे धारा 139ए के तहत रिटर्न प्रदान करना आवश्यक है।
- एक आवेदक जो कर की कटौती के बाद कोई भी राशि/आय प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- आवेदक जो केंद्रीय सेल्स टैक्स अधिनियम या सामान्य सेल्स टैक्स कानून के तहत नामांकित हैं।
- एक आवेदक जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के साथ पंजीकृत नियम 57AE के तहत चालान जारी करता है।
- उत्पाद शुल्क में कार्यरत एक आवेदक को अपने उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए पैन कार्ड प्राप्त करना होगा।
- एक आवेदक जो आयात/निर्यात क्षेत्र में शामिल है, उसे अपना आयात/निर्यात कोड बनाए रखने के लिए पैन कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है।
pan card के लिए कैसे करें online apply? | pan card online apply
PAN Card बनवाने के लिए online apply करना बहुत ही सरल है इसे आप दो तरीके से बनवा सकते हैं पहले या तो आप खुद ही NSDL या UTITSL के पोर्टल में जाकर PAN Card बनाने के लिए online apply कर सकते हैं।
और दूसरा आप चाहे तो आपके शहर में मौजूद सेवा केंद्र पर जा सकते हैं जहाँ PAN Card बनवाए जाते हैं।
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PAN Card online apply करने के लिए आप आप NSDL के पोर्टल https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html
या UTIISL के पोर्टल https://www.utiitsl.com/ के माध्यम से किया जा सकता है।
pan card online apply करने का शुल्क 93 रूपए+जीएसटी भारत में निवास करने वालों के लिए और 864 रूपए+जीएसटी भारत से बाहर के निवासियों के लिए है।
- वेबसाइट पर NEW PAN के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- वहां पैन फॉर्म 49A होगा जिसे भारतीय नागरिक, NRE/NRI और OCI (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं।
- इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना जानकारी भरनी होगी।
- अप्लाई करने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।
- फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का ट्रैकिंग नंबर मिलेगा।
- फॉर्म जमा करने के 15 दिन के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कोरियर द्वारा NSDL के ऑफिस भेज देना चाहिए।
- इसके बाद NSDL के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर फॉर्म में भरे गए पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड पहुँच जाएगा।
PAN CARD के लिए offline application process
pan card के लिए किसी भी ज़िला स्तर की पैन एजेंसी में apply किया जा सकता है।
- NSDL या UTIISL की वेबसाइट से पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से ये फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाएं जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो।
- NSDL के ऑफिस में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा कर दें।
- फॉर्म में लिखे पते पर 15 दिनों में पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।
ओरिजनल पैन कार्ड खोने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए कैसे एप्लीकेशन करें? | How to Apply for Duplicate PAN Card in case of loss of original PAN Card?
अगर आपने अपना ओरिजनल पैन कार्ड खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। TIN-NSDL और UTIITSL दोनों ही डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अनुमति देते हैं। इसकी प्रोसेस निम्नलिखित है:
- TIN-NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं और duplicate pan card के लिए apply करें।
- भारतीय नागरिक फॉर्म 49A और विदेशी फॉर्म 49AA भरें।
- भुगतान ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करें।
- अपने इस फॉर्म का प्रिंट लें और इसे
इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, NSDL ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वा फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
पर भेज दे।
- आपको 45 दिनों में पैन कार्ड मिल जाएगा।
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pan card status
pan card के आवेदक online अपने application के status को track कर सकते हैं। pan card status आप NSDL या UTI वेब पोर्टल पर track की जा सकती है। pan card application status जानने के लिए इनमे से किसी भी वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। pan card status की जांच नाम और जन्म तिथि की सहायता से कर सकते हैं। पैन कार्ड की स्थिति में यह दिखाएगा कि कार्ड जारी किया गया है या नहीं या यह वर्तमान में ट्रांजिस्ट में है या नहीं।
pan card download online
कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी ( E-pan card ) download कर सकता है। UTIITSL या NSDL की वेबसाइट पर जाकर pan card reprint कर सकता है। pan card download करने के लिए किसी को अपना pan number और डेट ऑफ बर्थ या पावती संख्या ( acknowledgment number ) पता होनी चाहिए।
acknowledgment number का use करके pan card download कैसे करें?
- NSDL की वेबसाइट पर जाएं
- अपना acknowledgment number enter करें जो आपको प्राप्त हुआ है।
- आगे बढ़ें और generate OTP ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने PAN Card के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘Validate‘ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब तत्काल ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘डाउनलोड पीडीएफ‘ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
pan number और जन्मतिथि का यूज करके pan card कैसे डाउनलोड करें?
- NSDL के वेब पोर्टल पर जाएं
- सभी दिए गए विवरण फिल करें जैसे डेट ऑफ बर्थ, पैन नम्बर, कैप्चा कोड आदि।
- अब ‘सबमिट‘ बटन पर क्लिक करें।
- आगे बढ़ें और ई-पैन कार्ड डाउनलोड करें।
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दो तरह के पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA
फॉर्म 49A: इस फॉर्म का यूज भारतीय नागरिक करते हैं जो देश के भीतर या बाहर स्थित हैं। इसका उपयोग नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने और पहले से बने हुए पैन कार्ड मे जानकारी को सही करने के लिए किया जाता है।
फॉर्म 49AA: यह फॉर्म अनिवासी भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाता है या इसका उपयोग उन व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा किया जाता है जो भारत में स्थित नहीं हैं।
पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भरने की प्रक्रिया | Process to fill PAN Card Online Form 49A or Form 49AA
पैन कार्ड फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए चार ऑप्शन हैं और वे हैं:
- भरे हुए फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल के साथ भौतिक रूप प्रस्तुत करना
- ई-केवाईसी आधारित
- ई-साइन ऑप्शन
- डिजिटल सिग्नेचर-आधारित
1. भरे हुए फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल के साथ भौतिक रूप प्रस्तुत करना
इस प्रक्रिया में, सबसे पहले, ऑनलाइन डेटा को फिल करें उसके बाद इस फॉर्म को पोस्ट करें, आवेदक को फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना चाहिए, फोटोज को वेरिफाई करना चाहिए और सहायक डॉक्यूमेंटों के साथ एप्लीकेशन भेजना चाहिए।
- सबसे पहले, पैन कार्ड के लिए एप्लाई करने से पहले व्यक्ति की श्रेणी का चयन करें।
- अब जरूरी डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरें और फीस का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ने से पहले यह वेरिफाई करने के लिए एक बार क्रॉस-चेक करें कि सभी डिटेल्स सही हैं।
- ऑनलाइन के माध्यम से पैन कार्ड फीस का पेमेंट करें और आपको अपने ई-मेल खाते में पेमेंट रसीद के साथ फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA विधिवत भरा हुआ प्राप्त होगा।
- अब फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले और दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज के फोटो चिपकाएं (बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए)।
- फॉर्म पर अपना सिग्नेचर करें और जरूरी डॉक्यूमेंट संलग्न करें।
- इसे NSDL को “इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016” पर भेजें।
2. ई-केवाईसी आधारित
इस पद्धति में, पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए आवेदक के आधार विवरण लिया जाएगा और तदनुसार पैन कार्ड को उस आवासीय पते पर भेजा जाएगा जो आधार कार्ड में उल्लिखित है। NSDL को डॉक्यूमेंटों के साथ पैन एप्लीकेशन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. ई-साइन ऑप्शन
इस पद्धति में, किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आवश्यक डॉक्यूमेंट और एक स्कैन की गई फोटो अपलोड करनी होती है। प्रमाणित डॉक्यूमेंट NSDL को भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
4. डिजिटल सिग्नेचर आधारित
इस पद्धति के अनुसार, किसी को डॉक्यूमेंट़ और चित्र अपलोड करने होते हैं और सत्यापित सहायक डॉक्यूमेंट़ NSDL को भेजने होते हैं।
पैन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन/ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA) को वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होता है ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो सके। जरूरी डॉक्यूमेंट आवेदक पर निर्भर करते हैं। इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट निम्नलिखित है-
आवेदक व्यक्ति के लिए डॉक्यूमेंट
पहचान पत्र की कॉपी जो इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट की हो सकती है:
- कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई आईडी – आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि।
- हथियार का लाइसेंस
- पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की फोटो होनी चाहिए।
- कोई फोटो आईडी कार्ड जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किया गया हो।
- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य योजना कार्ड फोटो सहित।
- एक मूल बैंक प्रमाणपत्र जो बैंक की शाखा से बैंक के लेटरहेड पर जारी किया जाता है और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस तरह के प्रमाण पत्र में बैंक अकाउंट नंबर के साथ आवेदक की एक अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए।
पते के प्रमाण पत्र की कॉपी जो इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट की हो सकती है:
- बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
- पानी का बिल
- एलपीजी या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- क्रेडिट कार्ड के बिल की कॉपी
- पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट
- वोटर आई डी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- संस्थान/कंपनी से मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कि संस्थान/कंपनी एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक या निजी निगम है।
जन्म प्रमाण की तारीख जो निम्नलिखित में से किसी एक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी हो सकती है:
- जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
- हाई स्कूल सर्टिफिकेट
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- पासपोर्ट
- रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डॉमीसाल प्रमाण पत्र
- आवेदक की जन्मतिथि बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र
हिन्दू अंडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) के लिए
- एचयूएफ के कर्ता द्वारा जारी एक हलफनामा जिसमें नाम, पता और प्रत्येक कॉपीरेंसर के पिता का नाम उस तारीख को लिखा हो जिस दिन एप्लीकेशन किया गया हो
- पहचान पत्र, पते का प्रमाण और HUF के एक होने के मामले में जन्मतिथि प्रमाण पत्र
भारत में रजिस्ट कंपनी के लिए
• कंपनी रजिस्टरार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
फर्म और भारत में बनी या रजिस्टर पार्टनरशिप कंपनी के लिए
• लिमिटेड लिअब्लिटी पार्टनरशिप या फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
• पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट की कॉपी
• भारत में बने या रजिस्टर ट्रस्ट के लिए
• चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट की कॉपी या ट्रस्ट डॉक्यूमेंट की कॉपी
व्यक्तियों के संघ के लिए
• को-ऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटी कमिश्नर या अन्य सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट / प्रमाण पत्र की कॉपी या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आवेदक की पहचान और पता हो
उनके लिए जो भारतीय नागरिक नहीं हैं
पहचान का एक प्रमाण जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:
• पासपोर्ट की कॉपी
• भारत सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड की कॉपी
• भारत सरकार द्वारा जारी OCI कार्ड की कॉपी
• अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN
पते का प्रमाण निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है:
• पासपोर्ट की कॉपी
• भारत सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड की कॉपी
• भारत सरकार द्वारा जारी OCI कार्ड की कॉपी
• अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN
• आवासीय देश के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
•भारत में एनआरई बैंक विवरण की कॉपी
• निवासी प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट की कॉपी
• FRO द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी
• किसी भी भारतीय कंपनी से प्राप्त वीजा और नियुक्ति पत्र की कॉपी।
एक्स्ट्रा पैन कार्ड को कैसे सरेंडर करें? | How to Surrender Extra PAN Card?
ऑनलाइन प्रोसेस
व्यक्ति को NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फार्म पर अपने सभी पर्सनल डिटेल्स का उल्लेख करना होगा। अपने एक्स्ट्रा पैन कार्ड की कॉपी के साथ फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां रेफरेंस के लिए एक टोकन जेनरेट किया जाएगा। एक्स्ट्रा पैन को रद्द करने के लिए, आवेदक द्वारा सभी जरूरी फ़ील्ड भरे जाने चाहिए। टोकन जेनरेट होने के बाद आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको अपने एक्स्ट्रा पैन कार्ड का डिटेल्स भरना होगा। अपने एक्स्ट्रा पैन कार्ड के सभी जरूरी डिटेल्स का उल्लेख करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पर आइडेंटेंटी के प्रूफ को सलेक्ट करें और स्कैन किए गए फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके द्वारा चुने गए डॉक्यूमेंटों को अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
अब आप अपने सबमिट किए गए डिटेल्स का प्रिव्यू देख पाएंगे। अब पेमेंट प्रोसेस डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए से की जाती है। भारतीय आवेदक की प्रोसेसिंग फीस 110 रुपये और भारत से बाहर रहने वाले आवेदक के लिए 1020 रुपये है। भुगतान करने के बाद एक रिसिप्ट शो होगी जिसे आवेदक को भविष्य में यूज के लिए सेव करना होगा और रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना होगा। अब आवेदक को रिसिप्ट रसीद पर सिग्नेचर के साथ हाल के दो पासपोर्ट आकार के फोटो लगाने होंगे। एक लिफाफा लें और लिफाफे के शीर्ष पर अपने पर्सनल और आवासीय पते के साथ अतिरिक्त पैन रद्द करने के लिए एप्लीकेशन का उल्लेख करें। अब लिफाफा दिए गए पते पर भेजें,
NSDL ई-गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नं। 997/8, दीप बंगला चौक के पास मॉडल कॉलोनी, पुणे-411 016।
Offline Process
आवेदक केवल NSDL में उपलब्ध फॉर्म 49A भरकर अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी सरेंडर कर सकते हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स के साथ अपने एक्स्ट्रा पैन कार्ड के सभी जरूरी डिटेल्स भरें। पैन कार्ड की एक कॉपी संलग्न करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं और फॉर्म को निकटतम UTI या NSDL टिन केंद्रों में जमा करें। फॉर्म जमा करते समय निर्धारण अधिकारी को एक्स्ट्रा पैन की पहचान करने और रद्द करने का अनुरोध करने के लिए एक पत्र फाइल करें।
तो दोस्तों आशा करता हूं मेरी इस पोस्ट के माध्यम से आपको पैन कार्ड (PAN Card) के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको मेरी ये पोस्ट पसंद आई होगी। यदि आपके मन में इस बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी यह पोस्ट अच्छी लगी हो इसे सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल जाए। धन्यवाद
आप बहुत अच्छा पोस्ट लिखते है|