link aadhaar with pan
सरकार ने 30 जून 2021 से पहले अपने aadhaar को pan से link करना अनिवार्य कर दिया है
यह एक जरूरी प्रोसेस है इस प्रोसेस को पूरा किए बिना आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत हो सकती है। अपने पैन को आधार से लिंक करने से सरकार के लिए आपके वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करना आसान हो जाता है और इससे सरकार को वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी और टैक्स चोरी को रोकने में आसानी होती है।
यह एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है इसलिए भी है क्योंकि इससे आपके आयकर रिटर्न को प्रोसेस किया जा सकेगा। यदि आप 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए बैंकिंग लेनदेन कर रहे हैं तो भी अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है।
पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा | PAN-Aadhaar linking deadline
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2021 है।
सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने link aadhaar pan की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा 30 जून 2021 है। इससे पहले आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2020 से बड़ा कर 31 मार्च 2021 की गई थी।
अगर आपने अभी तब पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब सिर्फ 30 जून 2021 तक (PAN-Aadhaar linking last date) का मौका है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा. अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स (PAN-Aadhaar link status) भी एक बार चेक कर लें। क्योंकि अगर अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन और आधार लिंक link aadhaar pan न होने की स्थिति में आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की पर अगली बार से आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है और आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा।
अब इनकम टैक्स की नई वेबसाईट पर अपने pan card को aadhaar से link करना और भी आसान हो गया है। यहां दिए गए कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
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पैन को आधार से जोड़ने के तरीके | How to link PAN with Aadhaar
पैन और आधार को लिंक करने के दो तरीके हैं
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से
- एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक करना
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से | link aadhaar pan through new e-filing portal of Income Tax Department
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आप निम्न प्रोसेस द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक link aadhaar pan कर सकते हैं:
- Step 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ खोलें।
- Step 2: नीचे की ओर पोर्टल के होमपेज पर” ‘Link Aadhaar’ link Aadhaar with PAN” आप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा।
- स्टेप 4: इसके बाद आप यहां आवश्यक डिटेल्स जैसे कि अपना पैन, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर भरें।
- स्टेप 5: इसके बाद नीचे दिए गए “I Aggree to validate my Aadhaar Details” ऑप्शन पर टिक करें।
- स्टेप 6: इसके बाद यदि आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ का ईयर दिया हुआ है तो आप I have only year of birth in Aadhaar Card पर टिक करें अन्यथा उसे खाली छोड़ दें।
- स्टेप 7: इसके बाद अपके दिए गए मोबाइल नम्बर पर एक छह अंको का ओटीपी आएगा उसे फिल करें और दिए गए लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
- स्टेप 8: एक पॉप-अप मैसेज आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
इस प्रोसेस के द्वारा आप अपना पैन आधार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा लिंक कर सकते हैं।
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2. एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक करना | Link aadhaar pan by sending SMS
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने टैक्सपेयर्स के लिए अपने पैन कार्ड को आधार के साथ (केवल sms भेजकर) लिंक करना आसान बना दिया है, जिसके लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा का उपयोग कोई भी अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कर सकता है।
sms भेजकर pan को aadhaar से link करने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा
- स्टेप 1: अपने मोबाइल पर UIDPAN<12-अंकों का आधार नंबर><10-अंको का पैन नंबर> टाइप करें
- स्टेप 2: इसे 567678 या 56161 पर भेजें
- sms ‘UIDPAN आधार-नंबर पैन-नंबर भेजे 567678 या 56161 पर
पैन आधार लिंक स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? Check pan aadhaar link status online
यदि आपने अपना पैन को आधार से लिंक कर लिया है तो अब आप पैन आधार लिंक स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा
- स्टेप 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- स्टेप 2: नीचे की ओर पोर्टल के होमपेज पर “Know about your Aadhaar PAN linking status” आप्शन गया दिया है उस पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अब आपके सामने linking Aadhaar status नाम से एक नया वेब पेज खुलेगा
- स्टेप 4: अब इसके बाद आप यहां अपना पैन नम्बर और आधार कार्ड नंबर डाले।
- स्टेप 5: अंत में “View Link Aadhaar Status” बटन पर क्लिक करे।
इस तरह से आप अपने पैन आधार कार्ड लिंकिंग स्टेटस ऑनलाइन जांच कर सकते है।
आप एसएमएस सुविधा के माध्यम से भी आधार को पैन से जोड़ने की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना होगा:
UIDPAN <12-अंकों का आधार नंबर> <10-अंकीय स्थायी खाता संख्या>
यदि आपका आधार पैन के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो गया है तो आप आईटीडी डेटाबेस में Aadhaar (Aadhaar number) is already associated with PAN in ITD database. Thank you for using our services’.
फॉर्म भरकर पैन आधार लिंक | link aadhaar pan by filling the form
आप एनएसडीएल जो कि पैन सेवा प्रदाता है, पर जाकर अपने पैन को अपने आधार से मैन्युअल रूप से लिंक कर सकते हैं और अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहे। क्या करें? | If you failed to link aadhaar pan! What to do?
यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक link aadhaar pan करने में विफल रहते हैं, तो आपको निकटतम पैन केंद्र पर जाकर एक हस्ताक्षरित आधार सीडिंग फॉर्म जमा करना होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि आधार सीडिंग फॉर्म के साथ आपको पैन और आधार जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे।
अपने पैन को आधार से जोड़ने के फायदे | Benefits of linking your PAN with Aadhaar
अपने पैन को आधार से जोड़ने के कुछ फायदे हैं:
- यह किसी व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड होने की संभावना को समाप्त करता है।
- आधार को पैन से जोड़ने से आयकर विभाग किसी भी प्रकार की कर चोरी का सावधानीपूर्वक पता लगा सकता है।
- आय रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस काफी आसान हो जाती है क्योंकि व्यक्ति को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- अपने आधार को पैन से जोड़ने से पैन कार्ड को रद्द होने से रोका जा सकेगा।
- पैन को आधार से जोड़ने से फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आधार से जुड़े करों का एक संक्षिप्त डिटेल्स प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो?| If you are not able to link aadhaar pan?
कुछ मामलों में, आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अधिकांश समय, अस्वीकृति का कारण आपके पैन और आधार में मौजूद जानकारी का बेमेल होना होगा। हालांकि, एक बार करेक्शन किए जाने के बाद, आप पैन और आधार को लिंक कर पाएंगे।
आपके पैन कार्ड में करेक्शन करने की प्रोसेस | how to make corrections in pan card
यह महत्वपूर्ण है कि पैन कार्ड में मौजूद डिटेल्स सही हों। यदि डिटेल्स गलत है, तो आप इसे वैध पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपके पैन कार्ड में करेक्शन करने की स्टेप-दर-स्टेप प्रोसेस नीचे दी गई है:
- स्टेप 1: एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/downloads/pan/downloads-pan.html पर जाएं।
- स्टेप 2: फॉर्म 49AA . डाउनलोड करें
- स्टेप 3: सभी डिटेल्स सही-सही भरें।
- स्टेप 4: आपके द्वारा उल्लिखित सभी जानकारी जैसे आयु प्रमाण, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण के लिए आपसे सहायक दस्तावेज मांगे जाएंगे। फॉर्म में स्वीकार किए गए दस्तावेजों की एक सूची होगी और फॉर्म भरने के निर्देश होंगे। इन्हे कृपया ध्यानपूर्वक पढ़े।
- स्टेप 5: अपना हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं
- स्टेप 6: एक बार जब आप सभी जानकारी भर देते हैं, तो कृपया उपयुक्त पंक्ति के बाएं हाशिये पर स्थित बॉक्स पर टिक करें जिसमें करेक्शन की आवश्यकता है।
- स्टेप 7: डाक द्वारा आवेदन को “इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित), 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगले के पास चौक, पुणे – 411016” पर भेजें।
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कैसे पता करें कि आपके ADHAAR CARD का कहीं गलत इस्तेमाल तो नही हो रहा है?
Posted by:- the nitin tech.com
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