ईपीएफ खाते से लिंक नहीं है आधार! आपका पीएफ जमा नहीं होगा; आधार को ईपीएफ से लिंक करने का विवरण यहां देखें! epf aadhaar link online

epf aadhaar link online कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के साथ आधार को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं (Employers) को निर्देश दिया है कि ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) की अनुमति केवल उन EPFO सदस्यों के लिए है जिनका ईपीएफ अकाउंट आधार से लिंक ह
0
(0)

How to link EPF account with Aadhaar Online or Offline

epf aadhaar link online : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के साथ आधार को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं (Employers) को निर्देश दिया है कि ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) की अनुमति केवल उन EPFO सदस्यों के लिए है जिनका ईपीएफ अकाउंट आधार से लिंक है। मतलब, अगर कोई ईपीएफ खाता खाताधारक के आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता (Employer) का योगदान जमा नहीं होगा। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि नियोक्ता (Employer) के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार से वेरिफाई नहीं है।
 
ईपीएफओ ने नए गाइडलाइंस के बारे में सूचित करते हुए नियोक्ताओं (Employer) को सूचित किया और कहा,
“प्रिय नियोक्ता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान या रिटर्न) को केवल उन मेंबर्स के लिए दाखिल करने की परमिशन दी जाएगी, जिनके आधार नंबर 01 जून 2021 को लिंक है और वह UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ वेरिफाई हैं।”
 
ईपीएफओ ने आगे कहा
“तदनुसार, कृपया सभी अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें ताकि वे ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ निर्बाध उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।”
epf aadhaar link Online or offline
 
 
इसलिए, 1 जून 2021 से, यदि कोई ईपीएफ खाता खाताधारक के आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो कर्मचारी को केवल अपना मासिक ईपीएफ योगदान मिलेगा। वह नियोक्ता (Employer) के मासिक ईपीएफ योगदान को नहीं देख पाएगा। इसके अलावा ईपीएफ खाताधारक ईपीएफ खाताधारकों के लिए उपलब्ध ईपीएफओ (EPFO) सर्विसेज का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे।

EPF Aadhaar link Online

ईपीएफओ (EPFO) ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के माध्यम से अपने आधार को ईपीएफ (EPF) अकाउंट से लिंक कैसे करें

ईपीएफओ (EPFO) ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के माध्यम से आप अपने आधार को ईपीएफ (EPF) अकाउंट से कैसे लिंक करें यह है स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

  • स्टेप 1: ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं। यह एक ईकेवाईसी (EKYC) पोर्टल है जो आधार को ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए है

epfo e-kyc portal

  • स्टेप 2: अपना (UAN) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें जो UAN से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद ‘Next’ के ऑप्शन पर क्लिक करे।
  • स्टेप 3: इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए दिए गए ऑप्शन में से अपना जेंडर सेलेक्ट करें।
  • स्टेप 4: आधार नंबर दर्ज करें और ‘आधार वेरिफिकेशन‘ का तरीका चुनें। (आप या तो मोबाइल/ई-मेल आधारित वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं या बायोमेट्रिक का उपयोग कर सकते हैं) ‘मोबाइल या ई-मेल आधारित वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • स्टेप 5: वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको एक OTP मिलेगा। दिए गए बॉक्स में OTP फिल करे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसकेे बाद EPFO आपके aadhaar-epf linking के verification के लिए आपके नियोक्ताओं (Employer) से संपर्क करेगा। एक बार जब रिक्रूटर आपके aadhaar seeding को epf खाते से verify कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार से link हो जाएगा।

आपका EPF अकाउंट आधार से लिंक हो जायेगा।

इसे भी पढ़ें:- EPFO: PF खाताधारक अपने ईपीएफ खाते में बैंक अकाउंट डिटेल्स घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपडेट करें? जाने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस..

उमंग ऐप द्वारा ईपीएफओ (EPFO) को आधार से लिंक कैसे करें

उमंग ऐप का उपयोग करके भी आप अपने आधार को ईपीएफ खाते से आसानी से लिंक कर सकते हैं। यह ऐप Google Play Store या ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। उमंग एप द्वारा ईपीएफ को आधार से लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस इस प्रकार है

  • स्टेप 1: Google Play Store या ऐप स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करें और अपने आधार को ईपीएफ खाते से जोड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करें।
  • स्टेप 2: ऐप को ओपन करें और ऑल सर्विसेज टैब के तहत ऑल सर्विसेज पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: इसके बाद दिए गए ऑप्शन में से EPFO पर क्लिक करें EPFO टैब के अन्तर्गत आने वाले ईकेवाईसी (EKYC) सर्विसेज को सेलेक्ट करें।

Umang app epfo e-kyc portal

  • स्टेप 4: ईकेवाईसी (EKYC) सर्विसेज के तहत आधार सीडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • स्टेप 5: दिए गए बॉक्स में यूएएन (UAN) नंबर डालें और submit के बटन पर क्लिक करें,
  • स्टेप 6: इसके बाद आपके UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 7: इसके बाद नेक्स्ट विंडो पर आपसे अपना आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा इसमें अपना आधार नंबर भरें
  • स्टेप 8: इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक और ओटीपी भेजा जाएगा
  • स्टेप 9: दिए गए जगह पर अपना ओटीपी फिल करें और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें

एक बार ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा हो जाने पर आपके आधार को ईपीएफ से जोड़ा दिया जाएगा।

OTP वेरिफिकेशन के द्वारा अपने ईपीएफओ (EPFO) को आधार से लिंक कैसे करें

आप OTP वेरिफिकेशन के द्वारा भी अपने आधार को ईपीएफओ से लिंक कर सकते हैं। ओटीपी सुविधा का उपयोग करके ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल के साथ आधार को अपने ईपीएफ खाते से जोड़ने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं।

  • स्टेप 1: EPFO के ई-केवाईसी पोर्टल
    https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employers.php
    पर जाएं।
  • स्टेप 2: यहां पर लिंक यूएएन आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • स्टेप 3: इसके बाद अगले विंडो पर दिए गए बॉक्स में अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर, लिंग, अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • स्टेप 4: मोबाइल / ईमेल आधारित ओटीपी का उपयोग करके आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करें
  • स्टेप 5: इसके बाद ओटीपी के वेरिफिकेशन के लिए दिए गए बॉक्स में ओटीपी दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपका ईपीएफओ अकाउंट आधार से लिंक हो जायेगा।

इसे भी पढ़ें:- EPFO: PPO number खो गया है, आप PF नंबर और बैंक अकाउंट नंबर की मदद से इसे कैसे प्राप्त सकते हैं?

बायोमेट्रिक डाटा द्वारा ईपीएफओ अकाउंट को आधार से लिंक कैसे करें:

आप अपने बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स के द्वारा भी अपने आधार को ईपीएफओ अकाउंट से लिंक कर सकते हो।

इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल https://epfindia.gov.in/eKYC/ पर जाएं।

इसके बाद ‘Link UAN Aadhaar‘ ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद दिए गए बॉक्स में अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर, लिंग, अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।

इसके बाद Aadhaar verification using biometric ऑप्शन को सलेक्ट करें।

इसके बाद रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करें

एक बार वेरीफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपके आधार को ईपीएफ से जोड़ दिया जाएगा।

आधार को ईपीएफ खाते से ऑफलाइन तरीके से कैसे लिंक करें?

ऐसे व्यक्ति जो अपने आधार को ईपीएफ खाते से ऑफलाइन मोड के माध्यम से लिंक करना पसंद करते हैं, उन्हें अपने संबंधित जिले में ईपीएफ ऑफिस पर जाना होगा और ‘आधार सीडिंग एप्लीकेशन फॉर्म’ भरना होगा जिसे ईपीएफ केवाईसी फार्म भी कहा जाता है। और फॉर्म के साथ में आवश्यक दस्तावेज भी सलग्न करने होंगे जैसे आधार कार्ड, यूएएन और पैन कार्डईपीएफओ के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकारी को फॉर्म जमा करें। वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार को ईपीएफ अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। आपको इससे संबंधित अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज प्राप्त होगा।

आधार को ईपीएफ खातों से लिंक करने के लाभ

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इसने अब तक अपने सभी सदस्यों से अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक करने का अनुरोध किया है। आधार को ईपीएफ खातों से लिंक करने से हमे निम्नलिखित लाभ है:

  • डुप्लीकेट खाता होने की संभावना को कम करता है।
  • यदि लिंकिंग की जाती है तो डेटा में गलतियां और विसंगतियों की बहुत कम संभावना है क्योंकि व्यक्ति की जानकारी आधार कार्ड के विवरण के अनुरूप होगी।
  • नियोक्ता की झिझक के बिना कोई भी प्रोविडेंट फंड की राशि ऑनलाइन निकाल सकता है।
  • पीएफ राशि की निकासी बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन पूरी की जा सकती है।

आधार कार्ड या ईपीएफओ में नाम नही मिलने की समस्या

कुछ ईपीएफ खाताधारकों को नाम नही मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम ईपीएफओ या आधार कार्ड में अलग है, तो आधार को ईपीएफ अकाउंट से लिंक करना पॉसिबल नहीं है। नाम नही मिलने की समस्या के कारण, कोई इसे अपडेट करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यदि किसी मामले में, आधार कार्ड पर या आपके ईपीएफ अकाउंट में आपका नाम अलग है तो इसे अपने नियोक्ता को बताएं और ईपीएफओ अकाउंट या आधार कार्ड जिसमे भी नाम गलत हो उसमे नाम करेक्ट करवाएं।

 
यहां बताते चलें कि सेवानिवृत्ति निकाय ने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ECR) के लिए फाइलिंग मानदंडों को भी अपडेट किया है। ईपीएफओ ने कहा कि
नियोक्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए फाइल कर सकता है जिन्होंने अपने आधार को पीएफ यूएएन से जोड़ा है।
 
नियामक संस्था ने कहा,
आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नियोक्ता गैर-आधार सीडेड  (UAN) के लिए अलग ईसीआर दाखिल कर सकता है।
सा
यदि आपके ईपीएफओ (EPFO) अकाउंट के साथ आपका आधार विवरण अपडेट नहीं किया गया है तो आप अन्य ईपीएफ लाभों से भी वंचित हो जाएंगे। इसमें पिछले महीने घोषित COVID-19 अग्रिम और पीएफ खातों से जुड़े बीमा लाभ शामिल हैं।
UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और आधार को लिंक करना सभी बैंकों, पीएफ खातों और ईएफपी खातों की अनिवार्य केवाईसी आवश्यकता है।

तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी?

अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे 5 Star रेटिंग दीजिए

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

दोस्तों ऑर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे facebook, whatsapp आदि पर शेयर करें
Nitin Kumar
Nitin Kumar

 Mr. Nitin Kumar the nitin tech.com के Founder और Author है। इन्हें हमेशा से इंटरनेट पर जानकारी लेना और उसे लोगो के साथ शेयर करना पसंद है। अगर आपको इनके द्वारा शेयर की गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इन्हे Social Media पर फॉलो कर सकते है। Thank You!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *